नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने राफेल सौदा मामले में पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने बहस करते हुए कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में एन राम के लेख पर आधारित हलफनामा कोर्ट में पेश करता चाहते हैं।

इस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हम कि वह ऐसे किसी भी पूरक हलफनामों अथवा अन्य दस्तावेजों पर गौर नहीं करेंगे जो उसके समक्ष दखिल नहीं किए गए हैं। आपको बता दें कि दिसंबर 2018 में हुई सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को राहत दी थी।

प्रशांत भूषण ने कहा कि जब प्राथमिकी दायर करने और जांच के लिए याचिका दाखिल की गईं तब राफेल पर महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाया गया। अगर तथ्यों को दबाया नहीं गया होता तो उच्चतम न्यायालय ने राफेल सौदा मामले में प्राथमीकि और जांच संबंधी याचिका को खारिज नहीं किया होता।