नई दिल्ली : कुष्ठ रोगियों को दिव्यांग का दर्जा दिए जाने की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुष्ठ रोगियों को भी अब देश में दिव्यागों का दर्जा दिया जाएगा और दिव्यांग के आरक्षित कोटे से उन्हें लाभ दिया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने इनके पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को आदेश जारी कर कहा है कि कुष्ठ रोगियों को विकलांगता की सूची में चिन्हित कर अधिसूचना जारी की जाए और कुष्ठ रोगियों को प्रमाण पत्र भी दिए जाए.
कोर्ट ने सभी कुष्ठ रोगियों के लिए BPL कैटेगरी वाला राशन कार्ड बनाने को कहा है. कोर्ट अपने आदेश में कहा है कि इन्हें निशुल्क दवाएं मिले ओर इनसे कोई भेदभाव न किया जाए. स्कूल में बच्चों को इसके बारे में पढ़ाया जाए और सरकार देश भर में जागरूकता अभियान चलाए.
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