संशोधन को कैबिनेट ने दी मंजूरी, मजिस्ट्रेट ही दे सकता जमानत
नई दिल्ली: तीन तलाक संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. ऐसे में तीन तलाक देना अब गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में शामिल हो गया है और सिर्फ मजिस्ट्रेट ही इसमें जमानत दे सकता है. इतना ही नहीं पीड़ित महिला के ब्लड रिलेटिव्स भी तीन तलाक की एफआईआर दर्ज करा सकेंगे.
बता दें कि तीन तलाक रोधी बिल को पिछले साल दिसम्बर में लोकसभा में विपक्ष के विरोध के बीच पारित कर दिया गया था, मगर यह राज्यसभा में पारित नहीं हो सका था. सुप्रीम कोर्ट भी तीन तलाक को अवैध करार दे चुका है.
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