नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया मामले में कार्ति चिदंबरम को दिल्‍ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. कोर्ट ने कार्ति को 10 लाख रुपये मुचलका भरने और देश न छोड़ने का आदेश दिया है. इससे पहले 16 मार्च को कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि जमानत मिलने के बाद ईडी कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी. इसी के साथ कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार और ईडी को नोटिस भी जारी किया था.

जस्टिस एसपी गर्ग की कोर्ट ने कार्ति को 10 रुपये के बॉन्ड पर जमानत दी है. कोर्ट ने कहा कि इस दौरान कार्ति देश नहीं छोड़ सकते और न ही बैंक अकाउंट बंद करवा सकते हैं. हाईकोर्ट ने उन्हें सीबीआई के साथ कॉपरेट करने और गवाहों पर दबाव न बनाने और सबूतों से छेड़छाड़ न करने का आदेश दिया है.

गौरलतब है कि पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी ने आरोप लगाया था कि वे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से उनके नार्थ ब्लॉक कार्यालय में मिले थे. इन दोनों ने पी चिदंबरम से उनकी मीडिया कंपनी में विदेशी निवेश के लिए क्लियरेंस की मांग की थी.