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sultanpur: कोर्ट की अवमानना पर ढाई घण्टे कटघरे में खड़े रहे सीओ

सुलतानपुर। दलित महिला के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में
क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना द्वारा फाइनल रिपोर्ट लगाने के खिलाफ पीड़िता
द्वारा अदालत में निगरानी दाखिल किए जाने के बाद अदालत द्वारा सीओ
मुसाफिरखाना सूक्ष्मप्रकाश को केस डायरी के साथ कोर्ट में उपस्थित होने
के आदेश के बाद सीओ के अदालत पर हाजिर न होने को अदालत ने इसे कोर्ट की
अवमानना मानते हुए सीओ व पैरोकार के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया था ।
क्रिमिनल केस दर्ज होने की खबर पर न्यायालय हाजिर हुए सीओ मुसाफिरखाना को
अदालत ने कड़ी फटकार लगाते हुए कटघरे में खड़ा करा दिया। ं करीब ढाई घण्टे
तक कोर्ट के कटघरे में खड़े रहने और माफी मांगने के बाद अदालत ने
क्षेत्राधिकारी को कटघरे से बाहर किया । मामले में क्षेत्राधिकारी के
क्षमा याचना पर स्पेशल जज उत्कर्ष चतुर्वेदी चेतावनी के साथ सुनवाई के
लिए अगले दिन की तिथि तय की ।

मामला कमरौली थाना क्षेत्र में दलित महिला के साथ घटित दुष्कर्म की घटना
से सम्बन्धित है । दलित महिला ने आरोपी संतोष निवासी राम सिंह का पुरवा
मजरे मिर्जागढ़ थाना मोहनगंज अमेठी के खिलाफ शादी का झांसा देकर शारीरिक
शोषण करने एवं जान से मार डालने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज
कराया था । यह मुकदमा कोर्ट के आदेश पर ही दर्ज हुआ था । जिसमें लचर
विवेचना का आरोप लगाते हुए पीड़िता ने स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट की अदालत
में मानीटरिंग अर्जी दी थी । जिसमें सुनवाई के पश्चात बीते 23 अक्टूबर को
ही कोर्ट ने क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना को केस डायरी के साथ तलब करने का
आदेश दिया । कई पेशियां बीत जाने के बाद भी क्षेत्राधिकारी हाजिर अदालत
नहीं आये । बार-बार कमरौली थाने के पैरोकार महेश नरायन तिवारी के जरिए
उनकी हाजिरी को लेकर समय मांगा जाता रहा । जिस पर कड़ा रूख अपनाते हुए
अदालत ने सीओ मुसाफिरखाना व पैरोकार के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करते हुए
व्यक्तिगत रूप से तलब किया था । क्रिमिनल केस दर्ज हो जाने के बाद सीओ
मुसाफिरखाना सूक्ष्म प्रकाश पैरोकार के साथ सोमवार को दस बजे ही अदालत
पहुंच गये । फिलहाल करीब ढाई घण्टे तक उन्हें कोर्ट में खड़े रहना पड़ा ।
साथ ही अदालत की कड़ी फटकार भी सुननी पड़ी । अदालत की फटकार पर सीओ
गिड़गिड़ाते रहे और भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने की बात कहते हुए क्षमा
मांगी तो कोर्ट ने कड़ी चेतावनी के बाद उन्हें जाने दिया । सीओ ने अपनी
रिपोर्ट में सबुतों के अभाव में फाइनल रिपोर्ट लगाने सम्बन्धी आख्या
प्रस्तुत की है।

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