नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार के साथ-साथ कोर्ट ने भी कड़े फैसले लिए हैं. कोर्ट ने पहले तो दीपावली पर पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई थी, अब डीज़ल जेनरेटरों पर रोक लगा दी गई है. फिलहाल यह रोक मार्च तक के लगाई गई है. इसके अलावा राज्य सरकार ने ध्वनि प्रदूषण के लिए कई नियम लागू किए गए हैं.

बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार से एजेंसी तक सब हरकत में हैं. दिल्ली सरकार ने ध्वनि प्रदूषण पर जुर्माना लगाया है. बदरपुर पावर प्लांट भी बंद किया गया है. वहीं जल्द ही, दिल्ली के 17 इलाकों की जगह 37 इलाकों का प्रदूषण स्तर ऑनलाइन होगा.

बस का हार्न बजा और जेब से ड्राइवर साहब के 500 रुपए गए. अंतर्राज्यीय बस अड्डों में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है कि कैंपस के अंदर हार्न बजाने पर 500 और कंडक्टर द्वारा आवाज लगाकर सवारी बुलाने पर 100 रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा.

बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है. दिल्ली सरकार ने इस गंभीर समस्या पर ध्यान देते हुए सबसे पहले वाहनों की संख्या कम करने के लिए ऑड-इवन सिस्टम लागू किया था, लेकिन यह फार्मूला पूरी तरह से काम नहीं कर पाया. इसके बाद राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में दस साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों पर बंदिश लगाई. हालांकि इन फैसलों के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल पाए.