इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंदिर और मस्जिद में देर लाउडस्पीकर बजाने को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर उत्तर प्रदेश के गृह सचिव, मुख्य सचिव और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के प्रमुख को तलब किया है। हाई कोर्ट ने सवाल किया है कि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर दिए गए आदेशों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। इस मामले में मोतीलाल यादव द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर कोर्ट ने ये सवाल पूछा है। इस मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत नहीं है। फिर यूपी सरकार इसका पालन क्यों नहीं कर रही है।
लाउडस्पीकर को लेकर जारी किए गए दिशा-निर्देश:
1. रात 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सभी लाउडस्पीकरों में साउंड लिमिटर लगा होना चाहिए।
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