नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली-एनसीआर में पटाखा बिक्री पर बैन लगाए जाने के बाद अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पटाखे फोड़ने का समय तय किया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा है कि दिवाली के दिन यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल शाम 6.30 से रात 9.30 बजे तक ही पटाखे फोड़े जाएं। कोर्ट ने कहा पीसीआर, एनजीओ और वॉलियंटर्स कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों पर नजर रखेंगे। कोर्ट ने सभी डिप्टी कमिश्नर और सीनियर सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस से कहा है कि इस आदेश का हर हाल में पालन हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

वरिष्ठ अधिवक्ता अनुपम गुप्ता ने कहा, ‘न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि दिशा-निर्देश केवल इस साल की दिवाली पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में लागू होंगे। न्यायालय ने आदेश दिया कि शाम साढ़े छह से साढ़े नौ बजे तक ही पटाखे जलाए जाएं। उपायुक्त, पुलिस आयुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है।’

कोर्ट ने साथ ही निर्देश दिए हैं कि पिछले साल की बजाय इस बार 20 फीसदी कम पटाखों की दुकानों को लाइसेंस दिया जाए। लाइसेंस दिए जाने पर कोर्ट ने कहा कि यह मंजूरी केवल जिलाधिकारी ही देगा और यह अधिकार डीसी किसी अन्य अधिकारी को नहीं दे सकता। कोर्ट ने कहा कि डीसी पटाखे बेचने की जगह तय करेगा और हर एक दुकान पर सेफगार्ड का इंतजाम किया जाएगा। किसी को भी स्थाई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।