सोनीपत। अब्दुल करीम टुंडा को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साल 1996 में हुए दो बम ब्लास्ट के मामले में दोषी अदालत ने कल दोषी माना थ।
उम्रकैद अलावा दो अलग-अलग धाराओं में 50-50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। खबरों के मुताबिक इस विस्फोट में करीब एक दर्जन लोग घायल हुए थे।
इस मामले में अब्दुल करीम टुंडा के अलावा दो और उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया था और केस दर्ज की गई थी लेकिन सुनवाई के बाद उसके दो साथियों को अदालत ने बरी कर दिया।
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