लखनऊ: केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शनिवार को पूर्व पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन के चेन्नई स्थित निवास पर छापेमारी की है. सीबीआई ने उनके खिलाफ आधिकारिक पद का दुरुपयोग और आपराधिक षड्यंत्र करने के आरोप में धारा 120 बी पीसी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है.
सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के अनुसार नटराजन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) और रोकथाम के वर्गों के तहत मामला दर्ज किया गया है.
एजेंसी ने जयंती, इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग लिमिटेड (ईसीएल) के तत्कालीन प्रबंध निदेशक उमंग केजरीवाल और कंपनी के अलावा अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की.
मामला 2012 में वन संरक्षण अधिनियम का कथित रूप से उल्लंघन करते हुए खनन कंपनी इलेक्ट्रोस्टील को झारखंड के सिंहभूम जिले के सारंदा वन के वन भूमि की स्थिति बदलने के लिए मंजूरी देने से संबंधित है.
केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री ने मंजूरी खारिज कर दी थी लेकिन जयंती ने पद संभालने के बाद कथित रूप से उसे मंजूरी दे दी. सीबीआई ने प्राथमिकी में आरोप लगाया, 'तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री जयंती नटराजन ने ईसीएल को गैर वन्य इस्तेमाल के लिए 55.79 हेक्टेयर वन भूमि की स्थिति बदलने के लिए मंजूरी दी, जबकि उनके पूर्ववर्ती राज्य मंत्री ने मंजूरी खारिज कर दी थी और इसके बाद परिस्थितियों में कोई बदलाव ना होने के बावजूद मंजूरी दी गई.'
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