लखनऊ: समाजवादी पार्टी के नेता और बलात्कार के आरोपी गायत्री प्रसाद प्रजापति को जमानत देने वाले अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र को हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति ने सस्पेंड कर दिया है.

कोर्ट ने उनके अधिकार भी सीज कर दिए गए हैं. ओम प्रकाश पाक्सो कोर्ट में तैनात हैं और 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं.

बीते शुक्रवार को गायत्री प्रजापति को जमानत देने के फैसले के खिलाफ सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान ही एडीजे ओम प्रकाश मिश्र के खिलाफ कार्रवाई के संकेत मिल गए थे. ओम प्रकाश ने जिस आधार पर गायत्री प्रजापति को जमानत दिया थे, उससे हाईकोर्ट की उनकी मंशा पर संदेह था.

इसके बाद हाईकोर्ट इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले की कोर्ट ने उनके आचरण पर गंभीर टिप्पणियां की थीं. ऐसे में सुनवाई खत्‍म होने के तत्‍काल बाद चीफ जस्टिस भोंसले ने जस्टिस ओम प्रकाश मिश्र को सस्पेंड करने का आदेश दे दिया. इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक डीके सिंह ने इस बात की पुष्टि भी की.

गौरतलब है कि गायत्री प्रजापति की जमानत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को रोक लगा दी. इस मामले में अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी.