नई दिल्ली: ब्लैक मनी पर नकेल करने के लिए मोदी सरकार एक नया कदम उठाने जा रही है. सरकार ने नए फाइनेंस बिल के तहत कैश ट्रांजेक्शन की सीमा 3 लाख रुपये से घटाकर 2 लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा है. इस कानून के बन जाने के बाद अगर कोई भी एक दिन में 2 लाख से ज्यादा का कैश लेन-देन करेगा तो उस पर 100% जुर्माना लगाया जाएगा.
सरकार का मनना है कि ब्लैक मनी पर रोक लगाने के लिए कैश ट्रांजेक्शन लिमिट को घटाना बेहद ज़रूरी है. फिलहाल ये लिमिट तीन लाख रुपए है जिसे घटाकर दो लाख किए जाने का प्रस्ताव है. इसके साथ ही इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन के लिए पैन नंबर और रिटर्न भरने के लिए आधार नबंर भी ज़रूरी कर दिया जाएगा. सरकार ने वित्त संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया है, और इसमें ये बदलाव करने के लिए कहा गया है.
इस प्रस्ताव के मुताबिक 2 लाख रुपए से अधिक कैश लेन-देन करते हुए पकड़े जाने पर कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा. केन्द्र सरकार के मुताबिक यह जुर्माना 2 लाख रुपये से अधिक के लेन-देन वाली रकम के बराबर होगा. यानी किसी खरीदारी में 2 लाख रुपये से ऊपर लगी कैश रकम के बराबर जुर्माना देना होगा.
गौरतलब है कि ये कानून लागू हो जाने के बाद सबसे ज्यादा दिक्कत व्यापारियों के लिए खड़ी हो जाएंगी. इस नियम के बाद कोई भी दुकानदार 2 लाख रुपए से अधिक कैश रिसीव नहीं कर पाएगा. अगर वो ऐसा करता है तो उस पर और ग्राहक दोनों पर कार्रवाई की जाएगी. इस फैसले से व्यापारियों को डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन चुनना अनिवार्य ही हो जाएगा.
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