नई दिल्ली: केंद्रीय सूचना आयोग ने सीबीएसई को निर्देश दिया है कि वह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की 10वीं और 12वीं के प्रमाणपत्रों की जांच की अनुमति दे। साथ ही आयोग ने बोर्ड के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि यह व्यक्तिगत सूचना से जुड़ा मामला है।
सूचना आयोग ने केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय और दिल्ली के होली चाइल्ड ऑक्जिलियम स्कूल को भी निर्देश दिया है कि वे ईरानी का रोल नंबर या रिफरेंस नंबर सीबीएसई अजमेर को उपलब्ध कराएं।
आयोग ने बोर्ड के उस दलील को भी मानने से इनकार कर दिया कि व्यक्तिगत सूचना को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। केंद्रीय सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलु ने अपने आदेश में सीबीएसई से कहा है कि निर्देश जारी होने के बाद से 60 दिनों के अंदर जांच से जुडे़ दस्तावेज पेश किए जाएं।
उन्होंने कहा कि अगर एडमिट कार्ड पर घर का पता, फोन नंबर और ईमेल आईडी जैसी सूचनाएं हों तो यह व्यक्तिगत सूचनाएं हैं और इसे देने की जरूरत नहीं है।
उन्होंने कहा कि प्रमाणपत्र या अंक पत्र में पास होने की श्रेणी, वर्ष, अंक और पिता के नाम से जुड़ी सूचनाओं को व्यक्तिगत नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब एक जनप्रतिनिधि अपनी शैक्षिक योग्यता के बारे में सूचनाएं सार्वजनिक करता है तो मतदाताओं को उसकी जांच करने का अधिकार है।
उन्होंने कहा कि ईरानी एक सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं, जो सूचना कानून अधिकार के तहत पब्लिक अथॉरिटी हैं। इसलिए उनको अपनी शैक्षिक योग्यता की घोषणा संबंधी शपथ पत्र देकर संवैधानिक जिम्मेदारियों को जरूर निभाना चाहिए।
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