नई दिल्ली: कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके कहा है कि वह तमिलनाडु को पानी नहीं दे सकता. कर्नाटक सरकार ने कहा है कि राज्य 42 हजार क्यूसेक पानी अभी नहीं दे सकता. यह पानी वह दिसंबर महीने में दे सकता है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश में संशोधन की मांग जिसमें कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को 6000 क्यूसेक पानी प्रतिदिन 27 सितंबर तक तमिलनाडु को देने का आदेश दिया था.
कर्नाटक सरकार ने कहा है कि वह इस स्थिति में नही है कि तमिलनाडु को पानी दे सके. कर्नाटक सरकार का कहना है कि कावेरी बेसिन में अब पानी नहीं बचा, जो है वो बस पीने के लायक पानी बचा है. 20 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर तक तमिलनाडू को 6000 क्यूसेक पानी देने के आदेश दिए थे. कर्नाटक का कहना है कि उनके पास पीने के लिए भी पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है, सो, ऐसे में तमिलनाडु की फसलों के लिए पानी देना उनके लिए संभव नहीं है. दोनों राज्यों के बीच दशकों से चले आ रहे कावेरी मुद्दे को लेकर पिछले कुछ हफ्तों में राज्यभर में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं.
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