नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने समयपूर्व पीपीएफ खाता बंद करने के लिए नियम तय किए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) खाताधारक पांच साल पूरा होने के बाद उच्च शिक्षा या बीमारी के इलाज जैसे कारणों के लिए समयपूर्व अपना खाता बंद कर सकते हैं।
वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा, 'अंशधारक को अपना खाता या नाबालिग का खाता जिसका वह अभिभावक है, इस आधार पर समय पूर्व बंद करने की इजाजत होगी कि उसे खुद, पति या पत्नी या निर्भर बच्चे की गंभीर बीमारी के इलाज के लिए राशि की जरूरत है। वह योग्य चिकित्सा प्राधिकरण से जरूरी दस्तावेज हासिल कर उसे प्रस्तुत करते हुए खाता बंद कर सकता है।'
अधिसूचना में आगे कहा गया है कि खाताधारक या नाबालिग खाताधारक की उच्च शिक्षा के लिए भी खाता समय से पहले बंद करने की इजाजत होगी। इसके लिए भारत या बाहर मान्यताप्राप्त संस्थान में दाखिले की पुष्टि के लिए फीस भुगतान की प्रति तथा अन्य दस्तावेज जमा करने होंगे। हालांकि, खाता को समयपूर्व बंद करने की तभी अनुमति होगी, जब खाता खुले पांच वित्त वर्ष पूरे हो गए हों।
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