ग्रेटर नोएडा: बिसाहड़ा गांव के ग्रामीणों ने गुरूवार को जिला न्यायालय में अखलाक के परिजनों के खिलाफ एक याचिका दायर की है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत गौ हत्या का मुकदमा चलाने की मांग की गई है। न्यायालय ने अर्जी स्वीकार कर ली है। 13 जून को इस मामले में अदालत सुनवाई करेगी।
28 सितंबर, 2015 की रात गौ हत्या करने का आरोप लगाते हुए बिसाहड़ा गांव में भीड़ ने अखलाक की हत्या कर दी थी। गांव के 17 युवक जेल में हैं। मथुरा फोरेंसिक लैब से आई रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया है कि अखलाक के घर से मिला मांस गौ वंश का था। इसी कारण अब ग्रामीण अखलाक के परिवार पर गौ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं।
एक सप्ताह पहले बिसाहड़ा गांव के लोगों ने अखलाक के परिवार के खिलाफ जारचा कोतवाली में लिखित शिकायत दी थी। लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। ग्रामीणों ने एसएसपी धर्मेंद्र सिंह से मिलकर अपनी शिकायत दी। एसएसपी जांच का आश्वासन दिया। एफआईआर दर्ज नहीं होने पर ग्रामीणों ने न्यायालय में याचिका दायर की है। पहले बुधवार को यह याचिका दायर की जानी थी। बुधवार को शोक अवकाश के कारण अदालत में कामकाज प्रभावित रहा था।
वहीं, दूसरी ओर अखलाक के परिजनों ने एक बार फिर गौ हत्या करने से इंकार किया है। अखलाक के बेटे सरताज और भाई अफजाल का कहना है कि उन्होंने गाय की हत्या नहीं की है। ये आरोप गलत है। यह सब राजनीति के तहत बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। मथुरा लैब से आई फोरेंसिक रिपोर्ट भी गलत है। सरताज ने कहा, हम रिपोर्ट को कोर्ट में चुनौती देंगे।
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