रामपुर:
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उओगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी को आपत्तिजनक बातें कहने की आज़म खान को सजा मिली है और अब उनकी विधायकी भी जा सकती है. रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को तीन साल की जेल के साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने धारा 125, 505 व 153ए के तहत दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई है.
सपा विधायक आजम खान आज रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था. उनके साथ सपा विधायक और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खान भी कोर्ट पहुंचे थे. पहले से ही यह आशंका जताई जा रही थी कि अगर आजम खान को इस मामले में दो साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई तो उनको विधायकी से भी हाथ धोना पड़ सकता है. अब जब उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई है ऐसे में उनकी विधायकी का जाना तय माना जा रहा है.
दरअसल, यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है. जानकारी के मुताबिक, आजम खान ने रामपुर की मिलकर विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी. इस भाषण को लेकर रामपुर के मिलक थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. जिसके बाद रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी.
साल 2019 में रामपुर की मिलक विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान ने तत्कालीन डीएम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं. उस समय इस बात की शिकायत बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने पुलिस में की थी.
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