बलिया: बलिया फायरिंग की घटना के मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह को सोमवार को बलिया जिला अदालत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत में पेश करने से पहले सिंह को मेडिकल परीक्षण के बाद बलिया पुलिस स्टेशन वापस लाया गया था। रविवार को उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) द्वारा धीरेन्द्र सिंह को लखनऊ में गिरफ्तार किया गया।

इन धाराओं में दर्ज हुआ है केस
रविवार को प्रशांत कुमार, एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर), उत्तर प्रदेश ने कहा, मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह पर धारा 147, 148, 149, 302, 323, 352,504,506 और 7CLA एक्ट थाना रेवती, बलिया के तहत मामला दर्ज किया गया था। सिंह ने कथित तौर पर सरकारी कोटा के तहत दुकानों के आवंटन को लेकर रेती थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुर्जनपुर गांव में बैठक में हुई बहस के दौरान एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी।

50 लाख रूपये मुआवज़े की मांग
मृतक के परिवार, जय प्रकाश उर्फ ​​गामा पाल ने कहा कि वे उसके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। एक रिश्तेदार ने कहा, “हम उनकी पत्नी के लिए 50 लाख रुपये का मुआवजा, उनकी पत्नी के लिए पेंशन और सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। स्थानीय भाजपा नेता धीरेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ भी परिवार कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है।”