नई दिल्ली: पाकिस्तान की जेल में जासूसी के आरोप में बंद भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव (kulbhusahn jadhav) ने रिव्यू पिटीशन दाखिल करने से इंकार कर दिया है. पाकिस्तान का दावा है कि उसने जाधव को दूसरा काउंसुलर एक्सेस (counselor access) देने का ऑफर रखा है.

दूसरे काउंसुलर एक्सेस ऑफ़र का दावा
जानकारी के अनुसार जाधव ने रिव्यू पिटीशन दाखिल करने से मना कर दिया था. मामले में और भी डिटेल का इंतजार है. पाकिस्तान ने जाधव को 17 जून को रिव्यू पिटीशन फाइल करने को कहा लेकिन जाधव ने मना कर दिया. पाकिस्तान ने इस बाबत भारतीय उच्चायोग को लिख दिया है. पाकिस्तान ने दूसरा काउंसुलर एक्सेस ऑफ़र किया है.

पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने सुनाई थी मौत की सजा
बता दें कि जाधव को अप्रैल 2017 में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी. बाद में भारत जाधव तक राजनयिक पहुंच प्रदान करने से इनकार करने और मौत की सजा को चुनौती देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंचा था, जहां पर उसके पक्ष में फैसला आया था. ICJ ने पाकिस्तान से जाधव की सजा की समीक्षा करने और उन्हें जल्द से जल्द काउंसुलर एक्सेस देने का आदेश दिया था. तबसे भारत इस आदेश को लागू कराने की कोशिश में पाकिस्तान (pakistan) के संपर्क में बना हुआ है.