नई दिल्ली: दिल्ली हिंसा मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद को दिल्ली की एक अदालत से जमानत मिल गई है। जस्टिस विनोद यादव ने उमर खालिद को जमानत देते हुए कहा कि उमर खालिद को अनिश्चितकाल तक के लिए जेल में नहीं रख सकते हैं क्योंकि कुछ लोग जो कि दंगे का हिस्सा रहे उनकी पहचान हो गई है या फिर वे गिरफ्तार हो गए हैं।

यूएपीए के तहत दर्ज था मामला
उमर खालिद को बीस हजार रूपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। पुलिस ने उमर खालिद के खिलाफ दंगों से संबंधित एक अन्य मामले में गैर कानूनी गतिविधि (निषेध) कानून (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया था। इससे पहले इस साल फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 2 सितंबर को भी खालिद से पूछताछ की थी।

पिछले साल फरवरी में हुए थे दंगे
बता दें, बीते साल 23 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इस दंगे में 53 लोग मारे गए थे और लगभग 200 लोग घायल हुए थे। इस दौरान दिल्ली पुलिस के दो जवानों की भी जान चली गई थी।