नई दिल्ली: लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को उनके गृह राज्य ले जाने के लिए स्पेशल श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ऐसे में इन ट्रेनों के बारे में कई तरह की खबरें सामने आ रही थीं, जिसके बाद रेल मंत्रालय ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर रविवार को कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

रेल मंत्रालय का कहना है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने के लिए निर्दिष्ट गंतव्य के अनुसार राज्य द्वारा दी गई यात्रियों की संख्या के अनुसार ट्रेन टिकट की छपाई की जाएगी। यात्री राज्य सरकार के स्थानीय अधिकारी से टिकट ले सकते हैं। यात्री स्थानीय अधिकारी को ही टिकट के पैसे देंगे। स्थानीय अधिकारी यात्रियों से किराया इकट्ठा करके रेलवे को देगा।

यात्रा करने के लिए क्या हैं दिशा-निर्देश?

  • सभी यात्रियों का फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
  • 12 घंटे से अधिक लंबी यात्रा वाली ट्रेनों में एक समय का भोजन रेलवे द्वारा प्रदान किया जाएगा।
  • मूल राज्य के स्टेशन पर प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य सरकार द्वारा यात्रा करने के लिए मंजूरी व टिकट मिलने के बाद ही यात्री ट्रेन पर यात्रा करे। यात्रियों को स्क्रीनिंग के बाद ट्रेन में बैठने दिया जाएगा।
  • निर्दिष्ट गंतव्य पर पहुंचने के बाद यात्रियों की फिर से प्रशासन द्वारा स्क्रीनिंग की जाएगी।
  • रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा।