टीम इंस्टेंटखबरसुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में अति पिछड़े समुदाय वन्नियार को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में दिए गए 10.5 प्रतिशत आरक्षण को बृहस्पतिवार को रद्द कर दिया. जस्टिस एल.