लखनऊ:उत्तर प्रदेश में अब खून के रिश्ते से बाहर अचल संपत्ति के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी देने का नियम बन गया है। पहले पावर ऑफ अटार्नी देने में 50 रुपए ही लगते