टीम इंस्टेंटखबरइलाहाबाद हाई कोर्ट ने लाउडस्पीकर से अजान की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि लाउडस्पीकर से अजान देना मौलिक अधिकार नहीं है. याचिका में