नई दिल्ली: राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में नौ नवंबर मध्यरात्रि से लेकर 30 नवंबर को आधी रात तक सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर