जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के प्रयासों और तत्काल प्रतिक्रिया से गुजरात सरकार द्वारा 15 जुलाई को लागू धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम 2021 पर गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा अधिनियम की