टीम इंस्टेंटखबरकेंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 पॉजिटिव होने के 30 दिन के भीतर यदि किसी मरीज की मौत हॉस्पिटल या घर में होती है तो उसे डेथ सर्टिफिकेट पर मौत