नई दिल्ली: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक मामले में कहा है कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। अदालत ने यह टिप्पणी उस याचिका को खारिज करते हुए की