नई दिल्ली। विदेशी बैंकों में जमा काला धन का पता लगाने के मामले में गठित पैनल को मदद करने संबंधी भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को विशेष जांच दल एसआईटी से जवाब मांगा है। इस बीच एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को तीसरी अंतरिम रिपोर्ट पेश की, एसआईटी ने मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली विशेष खंडपीठ के समक्ष सीलबंद लिफाफे में अंतरिम रिपोर्ट पेश की।

मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू, जस्टिस मदन बी. लोकुर और जस्टिस एके सिकरी की पीठ ने एसआईटी से उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें स्वामी ने कहा है कि लोकसभा में काले धन को लेकर पारित किया गया बिल विदेश से धन लाने के लिए पूरी तरह अपर्याप्त है। इसमें ऎसा कोई प्रावधान नहीं है कि काला धन को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा।

एसआईटी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सोली सोराबजी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा है कि यदि कोई भी काला धन से संबंधित कोई सलाह या सहायता करना चाहता है तो वह विशेष जांच दल से मिल सकता है।

वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने शीर्ष कोर्ट के समक्ष दलील दी कि सरकार ने काला धन वापस लाने के अपने वायदे पर अभी तक अमल नहीं किया है। उन्होंने दलील दी कि सरकार विदेशी बैंकों में जमा काले धन का एक पैसा भी अभी तक वापस नहीं ला सकी है। उन्होंने मोदी सरकार पर देश के साथ जान बूझकर धोखा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “यह सरकार कभी भी काला धन वापस नहीं ला पाएगी।”