नई दिल्ली: अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 29 अक्टूबर से सुनवाई करेगी। इस मामले में सीजेआई रंजन गोगोई और 2 अन्य जज निर्णय ले सकते हैं, कि क्या मामले की दिन-प्रतिदिन सुनवाई की जाएगी या नहीं।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एम खानविलकर और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया था कि साल 1994 के के संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया जायेगा।

पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा कि अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि मस्जिद में नमाज पढना इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है।