टीम इंस्टेंटखबर
वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर वाराणसी की जिला कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई है. करीब दो घंटे चली सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखीं. मुस्लिम पक्ष की दलील सोमवार 30 मई को दोपहर दो बजे तक जारी रहेंगी.

इससे पहले मुस्लिम पक्ष की तरफ़ से अभय यादव ने हिंदू पक्ष की दलील को गलत बताया. कोर्ट के अंदर ‘प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट’ पर चर्चा के दौरान मुस्लिम पक्ष ने 1991 के इस अधिनियम के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की पिछली सुनवाईयों का हवाला दिया. मुस्लिम पक्ष ने कहा कि शिवलिंग का अस्तित्व केवल कथित है, यह अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है.उन्होंने कहा कि अफवाहों के चलते सार्वजनिक अशांति होती है, जिसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. मुस्लिम पक्ष ने कहा कि अन्य किसी को भी मस्जिद पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं है.

बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की अनुमति देने का आग्रह करने वाली याचिका बुधवार को त्वरित अदालत के पास भेज दी गई थी. अब इस पर भी 30 मई को सुनवाई होगी. शासकीय अधिवक्ता राणा संजीव सिंह ने बताया कि ज्ञानवापी परिसर में प्राप्त कथित शिवलिंग की नियमित पूजा अर्चना करने के अधिकार के मांग की याचिका को जिला जज ए. के. विश्वेश ने त्वरित (फास्ट ट्रैक) अदालत के पास भेजते हुए सुनवाई की तारीख 30 मई निर्धारित की है. उन्होंने बताया कि यह याचिका मंगलवार को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत में दायर की गई थी. इससे सम्बन्धित फाइल जिला जज के पास गयी थी, क्योंकि किसी भी याचिका को स्थानांतरित करने का अधिकार जिला जज को होता है.