नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या हत्याकांड में 12 आरोपियों को दोषी ठहराया। न्यायालय ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार और सीबीआई की अपील पर यह फैसला सुनाया। उच्च न्यायलाय ने इन दोषियों को पांड्या हत्याकांड में हत्या के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया था। शीर्ष अदालत ने हालांकि, गैर सरकारी संगठन की वह याचिका खारिज कर दी जिसमे न्यायालय की निगरानी में पांड्या हत्याकांड की नये सिरे से जांच कराने का अनुरोध किया गया था।

पांड्या गुजरात में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में मंत्री थे। उनकी अहमदाबाद में सुबह की सैर के दौरान लॉ गार्डन के समीप 26 मार्च 2003 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सीबीआई के अनुसार, राज्य में 2002 के साम्प्रदायिक दंगों का बदला लेने के लिए उनकी हत्या की गई।

सीबीआई और राज्य पुलिस ने गुजरात उच्च न्यायालय के 29 अगस्त 2011 के फैसले को गलत बताते हुए अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने 12 लोगों को हत्या के आरोपों से बरी करते हुए निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा था जिसमें उन्हें आपराधिक साजिश, हत्या की कोशिश और आतंकवाद रोधी कानून (पोटा) के तहत अपराधों में दोषी ठहराया गया। उच्चतम न्यायालय ने इस साल 31 जनवरी को अपीलों पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।